ऑनलाइन पीएफ कैसे निकालें: आपके बैंक खाते में पैसा पाने के लिए यूएएन से ईपीएफ निकासी प्रक्रिया बताई गई है
ऑनलाइन पीएफ कैसे निकालें ( how to withdraw pf online after leaving job ) : आपके बैंक खाते में पैसा पाने
के लिए यूएएन से ईपीएफ निकासी प्रक्रिया बताई गई है
ईपीएफ
खातों EPFO Accounts में जमा राशि पर वार्षिक आधार पर ब्याज मिलता है, और
कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के बाद अपने ईपीएफ खाते में जमा पूरी राशि
निकाल सकते हैं।
कर्मचारी
भविष्य निधि (ईपीएफ) Employee Provident Fund (EPF) जिसे पीएफ Provident
Fund (भविष्य निधि) भी कहा जाता है, एक सरकार समर्थित योजना है और वेतनभोगी
कर्मचारियों के लिए एक अनिवार्य कटौती है। यह एक ऐसा फंड है जिसमें
कर्मचारी Employees और नियोक्ता Employer दोनों हर महीने कर्मचारी के मूल
वेतन का 10 प्रतिशत योगदान करते हैं। पहले निजी संगठनों के लिए यह प्रतिशत
12 फीसदी था. नियोक्ता और कर्मचारी हर महीने अपना अंशदान कर्मचारी भविष्य
निधि संगठन (ईपीएफओ) Employee Provident Fund Organisation (EPFO) में जमा
करते हैं। ईपीएफ खाते में जमा राशि या उसका कुछ हिस्सा सेवानिवृत्ति, या
इस्तीफे की स्थिति में, या Covid-19 संकट के मामले में कर्मचारी द्वारा
निकाला जा सकता है। इसी तरह, कर्मचारी द्वारा नौकरी बदलने की स्थिति में
भी यह रकम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर की जा सकती है। ईपीएफ खाते
पर सालाना 8.5 फीसदी का रिटर्न मिलता है।
ईपीएफ खातों EPFO
Accounts में जमा राशि पर वार्षिक आधार पर ब्याज मिलता है, और कर्मचारी
सेवानिवृत्त होने के बाद अपने ईपीएफ खाते में जमा पूरी राशि निकाल सकते
हैं। हालाँकि, कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद समय से पहले निकासी की जा
सकती है। लेकिन अगर आप मैच्योरिटी के बाद निकासी कर रहे हैं तो पीएफ राशि
निकालने की प्रक्रिया क्या है। आइए देखें कि आप अपनी पीएफ राशि कैसे निकाल
सकते हैं। पीएफ निकासी के लिए पहला कदम फॉर्म 19/10सी ( Form 19/10C )
दाखिल करना है और फॉर्म 19/10सी (Form 19/10C) नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट
के दो महीने बाद ही भरा जा सकता है।
1) ईपीएफ सदस्य पोर्टल Unified Member Portal पर जाएँ। यूएएन और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें।
2) ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेनू से, दावा चुनें ( फॉर्म 31, 19, और 10सी ) (Form 31, 19, and 10C)
3) लिंक किया गया बैंक खाता नंबर Link Bank Account दर्ज करें। सत्यापित करें पर क्लिक करें
4) सेवा छोड़ने का कारण भरें
5) ड्रॉप डाउन मेनू से केवल पीएफ निकासी (फॉर्म 19) (Form 19) चुनें। मैं इसके लिए आवेदन करना चाहता हूं का चयन करें
6) पूरा पता Full Address भरें और मूल चेक Original Cheque /पासबुक की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें।
7) डिस्क्लेमर ( Tick Disclaimer ) पर टिक करें और गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करें
8) रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी भरें और आवेदन जमा करें।
9) फॉर्म 19 ( Form 19) जमा करने के बाद, फॉर्म 10सी ( Form 10C ) जमा करने के लिए समान चरणों का पालन करें।
10) राशि यूएएन से जुड़े बैंक खाते में जमा की जाएगी।
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