कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना 1995, EPFO Pension scheme 1995 : यदि कोई सदस्य 10 साल तक ईपीएफओ में योगदान देता है, तो वे पेंशन के लिए पात्र हो जाते हैं, ऐसा ईपीएफओ के नियम कहते हैं। आमतौर पर, पेंशन 58 साल की उम्र में शुरू होती है। हालांकि, ऐसी कई शर्तें हैं जिनके तहत ईपीएफओ सदस्य या उनके परिवार को पेंशन मिल सकती है। ईपीएफओ सात अलग-अलग प्रकार की पेंशन प्रदान करता है। इसलिए, यदि आप भी निजी क्षेत्र में काम करते हैं और ईपीएफओ सदस्य हैं, तो आपके लिए इन विकल्पों के बारे में जानकारी होना जरूरी है।
कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना 1995
EPFO Pension Scheme 1995
1. शीघ्र पेंशन Early Pension ( EPFO Pension Scheme 1995 )
जबकि ईपीएफओ आम तौर पर 58 वर्ष की आयु से शुरू होने वाली पेंशन प्रदान करता है, जो सदस्य पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, वे 50 वर्ष की आयु से पहले इसे प्राप्त करना चुन सकते हैं। हालांकि, प्रारंभिक पेंशन का विकल्प चुनने पर प्रति वर्ष 4 प्रतिशत की कटौती होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप 58 साल की उम्र में 10,000 रुपये की पेंशन के लिए पात्र हैं, तो 57 साल की उम्र में इसका दावा करने से यह घटकर 9,600 रुपये और 56 साल की उम्र में 9,200 रुपये हो जाएगी।
2. सेवानिवृत्ति पेंशन Retirement Pension ( EPFO Pension Scheme 1995 )
सदस्य के 58 वर्ष के हो जाने पर ईपीएफओ द्वारा सेवानिवृत्ति पेंशन प्रदान की जाती है। पेंशन राशि पेंशन फंड में किए गए कुल योगदान पर निर्भर करती है। सदस्य 58 से 60 वर्ष की आयु के बीच भी अपनी पेंशन का दावा करना चुन सकते हैं, ऐसी स्थिति में पेंशन राशि हर साल 4 प्रतिशत बढ़ जाती है।
3. विकलांगता पेंशन Disability Pension ( EPFO Pension Scheme 1995 )
यह पेंशन तब दी जाती है जब कोई सदस्य अपनी सेवा के दौरान अस्थायी या स्थायी रूप से अक्षम हो जाता है। इस मामले में 10 साल का योगदान नियम लागू नहीं होता है। एक ग्राहक जिसने कम से कम दो वर्षों तक ईपीएस में योगदान दिया है वह इस पेंशन के लिए पात्र है।
4. विधवा या बाल पेंशन Widow or Child Pension ( EPFO Pension Scheme 1995 )
यदि किसी ईपीएफओ ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो उनके पति या पत्नी और 25 वर्ष से कम उम्र के दो बच्चे पेंशन के हकदार हैं। तीसरे बच्चे को भी पेंशन मिल सकती है, लेकिन केवल पहले बच्चे की पेंशन 25 वर्ष की आयु में समाप्त होने के बाद। 10 साल का योगदान नियम यहां लागू नहीं होता है; यदि किसी ग्राहक ने कम से कम एक वर्ष के लिए योगदान दिया है, तो उनकी विधवा और बच्चे उनकी मृत्यु पर पेंशन के लिए पात्र हैं।
5. अनाथ पेंशन Orphan Pension ( EPFO Pension Scheme 1995 )
यदि ईपीएफओ ग्राहक और उनके पति या पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो 25 वर्ष से कम उम्र के दो बच्चे अनाथ पेंशन के हकदार हैं। यह पेंशन बच्चों के 25 वर्ष की आयु तक ही प्रदान की जाती है।
6. नामांकित व्यक्ति पेंशन Nominee Pension ( EPFO Pension Scheme 1995 )
यदि ईपीएफओ सदस्य का कोई पति या पत्नी या बच्चे नहीं हैं, तो सदस्य द्वारा नियुक्त नामांकित व्यक्ति को सदस्य की मृत्यु पर पेंशन प्राप्त होगी। यदि माता-पिता दोनों को नामांकित व्यक्ति के रूप में नामित किया गया है, तो पेंशन निर्दिष्ट शेयरों के अनुसार विभाजित की जाती है। यदि केवल एक व्यक्ति को नामांकित किया जाता है, तो उन्हें पूरी पेंशन राशि प्राप्त होती है।
7. आश्रित अभिभावक पेंशन Dependent Parent Pension ( EPFO Pension Scheme 1995 )
एकल ईपीएफओ ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में, आश्रित पिता पेंशन के लिए पात्र है। यदि पिता की मृत्यु हो जाती है, तो माँ को जीवन भर पेंशन मिलती रहेगी। इस पेंशन का दावा करने के लिए फॉर्म 10डी जमा करना होगा।
ईपीएफ पेंशन ऑफलाइन प्रक्रिया
ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएं और समग्र दावा फॉर्म (आधार के साथ या बिना) डाउनलोड करें। आधार दावे के मामले में, आपको अपना बैंक विवरण प्रदान करना होगा, तथा आपका प्राथमिक बैंक खाता आपके आधार से जुड़ा होना चाहिए। आधार के अलावा अन्य दावे की स्थिति में आपको फॉर्म को खाता संख्या से लिंक करना होगा।
पीएफ पेंशन राशि ऑनलाइन कैसे प्राप्त करें EPFO Pension latest news today
सबसे पहले ( EPFO Pension Scheme 1995 ) के लिए , यूनिफाइड मेंबर सेवा पोर्टल पर जाएं और अपने पासवर्ड और यूएएन के साथ लॉग इन करें। ' ऑनलाइन सेवाएँ Online Services ' विकल्प के अंतर्गत, 'दावा (फॉर्म-31, 19 10सी) चुनें
अपनी पीएफ पेंशन राशि ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए, आप इन चरणों का पालन कर सकते हैं:
Step 1 : सबसे पहले, यूनिफाइड मेंबर सेवा पोर्टल पर जाएं
Step 2 : सर्विसेज Services और फिर फॉर एम्प्लॉइज For Employees पर क्लिक करें
Step 3 : सदस्य यूएएन/ऑनलाइन सेवा (ओसीएस/ओटीसीपी) चुनें और अपने यूएएन UAN और पासवर्ड PASSWORD के साथ लॉग इन Login करें

Step 3 : ऑनलाइन सेवाओं के अंतर्गत, दावा ( फॉर्म-31 EPFO Form 31, फॉर्म-19 ( EPFO Form19 ), 10सी EPFO Form 10 C ) चुनें
Step 4 : अपने बैंक खाता नंबर सहित फॉर्म भरें
Step 5 : वह फॉर्म चुनें जो आप पर लागू होता है
Step 6 : वैलिड ओटीपी ( Valid OTP ) पर क्लिक करें और क्लेम फॉर्म (EPFO Claim Form) सबमिट करें
Step 6 : यदि आपने 10 साल की सेवा पूरी नहीं की है तो आप फॉर्म 10सी का उपयोग कर सकते हैं, या यदि आपके पास है तो फॉर्म 10डी EPFO Form 10 D का उपयोग कर सकते हैं।
Step 7 : यदि आप इसे 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक दो साल के लिए स्थगित कर देते हैं तो आप पेंशन में प्रति वर्ष अतिरिक्त 4% प्राप्त कर सकते हैं।
पीएफ और पेंशन की पूरी राशि ऑनलाइन कैसे निकाले?
आपको EPFO की वेबसाइट पर जाकर अपना UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर), पासवर्ड और कैप्चा डालना होगा। फिर आप 'ऑनलाइन सर्विसेज टैब' पर क्लिक करें और "क्लेम (फॉर्म 31, फॉर्म 19, फॉर्म 10C और फॉर्म 10D)" विकल्प चुनें। अपने PF खाते से जुड़ा अपना बैंक खाता नंबर डालें और 'सत्यापन' पर क्लिक करें।22 Jul 2024
पिछली कंपनी से पीएफ पेंशन राशि ऑनलाइन कैसे निकालें?
'ऑनलाइन सेवाएं' विकल्प के अंतर्गत 'दावा (फॉर्म-31, 19 10सी और 10डी)' चुनें। सदस्य विवरण, केवाईसी और अन्य सेवा विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे। बैंक खाता संख्या दर्ज करें और 'सत्यापित करें' पर क्लिक करें। दावा प्रकार का चयन 'केवल पेंशन निकासी' के रूप में करें।
पीएफ पेंशन राशि कैसे पता करें?
Step 1: EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
Step 2: इसके होमपेज पर उल्लिखित “ऑनलाइन सेवा” अनुभाग खोजें।
Step 3: 'ऑनलाइन सेवाएँ' अनुभाग के अंतर्गत “पेंशनर पोर्टल” पर क्लिक करें।
Step 4: “पेंशनर पोर्टल में आपका स्वागत है” नामक एक नए पेज पर,
“अपनी पेंशन स्थिति जानें” पर क्लिक करें।
पीएफ पेंशन स्टेटस कैसे चेक करें?
1. सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करें.
2. यहां ऑनलाइन सर्विस के तहत पेंशन पोर्टल पर क्लिक करें.
3. आगे आपको Welcome to Pensioners Portal पर डायवर्ट कर दिया जाएगा.
4. आगे पेंशन स्टेटस पर क्लिक करें.
5. आगे ऑफिस आईडी पर क्लिक करके पीपीओ नंबर डालें
6. आपको कुछ ही मिनटों में अपना पेंशन स्टेटस पता चल जाएगा.
नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद pension निकाल सकते हैं?
इस स्कीम के तहत मौजूदा और नए ईपीएफ मेम्बर्स शामिल होते हैं. इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए केवल एकमात्र शर्त है, जिसे कर्मचारी को पूरा करना जरूरी होता है. ईपीएफओ के नियमों (EPFO Rules) के मुताबिक कोई भी कर्मचारी 10 साल नौकरी करने के बाद पेंशन पाने का हकदार हो जाता है.
पीएफ में पेंशन कितनी मिलती है?
फॉर्मूला के अनुसार औसत सैलरी x पेंशनेबल सर्विस/ 70 यानी 15000 x35 / 70 = 7,500 रुपये प्रति महीने की पेंशन मिलेगी। एक बात का ध्यान रखें कि यह फॉर्मूला 15 नवंबर 1995 के बाद संगठित क्षेत्र में काम करने कर्मचारियों के लिए है।
फुल पेंशन के लिए कितने साल की सर्विस चाहिए?
पूर्ण पेंशन 66 छमाही अवधियों की अर्हक सेवा (अधिकतम अर्हक सेवा) के लिए स्वीकार्य है।
पेंशन का पैसा कितने दिन में आता है?
ईपीएफओ में विड्रॉल क्लेम में कितना समय लगेगा इसको लेकर ईपीएफओ ने एक्स पोस्ट पर कहा कि आमतौर पर क्लेम निपटाने के लिए कम से कम 20 दिन का समय लगता है। आपात स्थिति में पीएफ निकासी के लिए कर्मचारी को फॉर्म 19 का इस्तेमाल करना होगा।
पेंशन का नया नियम क्या है?
क्या है कम्युटेशन आफ पेंशन रिटायरमेंट के दौरान एक कर्मचारी को जितनी बेसिक पेंशन मिलती है वह उसका 40 फीसदी कम्यूट करवा सकता है। सरल भाषा में कहा जाए तो कर्मचारी अपनी सात सालों की पेंशन का 40 फीसदी हिस्सा सरकार से एडवांस में ले लेता है। सरकार हर साल उसकी पेंशन से 8 हजार रुपए काटकर एडवांस में दी गई पेंशन को रिकवर करती है।